नवीन कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए कार्ययोजना टीम गठित

एमसीबी,24 जून। 1 जुलाई से देश में तीन महत्वपूूर्ण कानून क्रमशः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 प्रभावशील होने जा रहे है। पुसिल मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा इस संबंध में प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। अतः तीनों अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व जिला एवं स्थानीय क्षेत्रों में बैनर, पोस्टर, बैनर, चलित थाना, रैली, विभिन्न जागरूकता अभियान आदि माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है। मनेंद्रगढ़ अनुभाग हेतु प्रचार-प्रसार किय जाने के लिए टीम का गठन इस प्रकार किया गया है।

पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनेंद्रगढ़ सहायतार्थ उप निरीक्षक सुनिल वितारी थाना प्रभारी झगराखांड, थाना झगराखांड का बल-आरक्षक 01 थाना महिला आरक्षक 01, मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के लिए निरीक्षक अमित कश्यप थाना प्रभारी मनेंद्रगढ़, थाना प्रभारी मनेंद्रगढ़ का बल, आरक्षक 01 थाना महिला आरक्षक 01, जनकपुर क्षेत्र के लिए निरीक्ष दिपेश सैनी रक्षित केंद्र मनेंद्रगढ़ सउनि राकेश शर्मा चौकी प्रभारी खोंगापानी, थाना झगराखांड का बल, आरक्षक 01, महिला आरक्षक 01, चिरमिरी अनुभाग हेतु उप निरीक्षक ओ.पी. दुबे थाना प्रभारी जनकपुर थाना जनकपुर बल, आरक्षक 01, महिला आरक्षक 01 चिरमिरी क्षेत्र हेतु नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी, सहायतार्थ रामनयन गुप्ता थाना प्रभारी खड़गवां, प्रधान आरक्षक लालमोरध्वज, रीडर नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी, थाना झगराखांड बल, आरक्षक 01, महिला आरक्षक, चिरमिरी क्षेत्र निरीक्षकर अमित कौशिक थाना प्रभारी चिरमिरी, थाना चिरमिरी का बल, आरक्षक 01, महिला आरक्षक 01, उप निरीक्षक गंगा साय पैकरा थाना प्रभारी पोंडी, थाना पोंडी का बल, आरक्षक 01, महिला आरक्षक 01। नवीन कानूनो के प्रचार-प्रसार के लिए निम्मप्रकार कार्ययोजना तैयार की गई हैः-चेम्बर ऑफ कामर्स 24 जून 2024, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता 25 जून स्थानीय महिला संगठन 26 जून 2024,सरपंच, सचिव 27 जून आटो चालक 28 जून मनेंद्रगढ़ में, जनपद कार्यालय जनकपुर में 28 जून को, स्थानीय बाजार तथा व्यापारिक संगठन कोटाडोल में 30 जून 2027 को, स्थानीय बाजार, व्यापारिक संगठन केल्हारी में 29 जून को किया जाना है।

नोट:- नगर पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागोय अधिकारी पुलिस अधिकारी अपने अनुविभाग में उपरोक्त दर्शित अनुसार टीम के माध्यम से 01 जुलाई से प्रभावशील होने जा रहे नवीन कानूनों के सम्बंध में स्थानीय क्षेत्र में बैनर, पोस्टर, पॉम्पलेट, चलित थाना, रैली, विभिन्न जागरूकता कार्यकम से प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे। 22 से 30 जून तक की कार्ययोजना बनाकर आपकी ओर भेजी जा रही है।

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