31 मार्च से पहले लिंक करवा लें आधार से पैन कार्ड, वरना हो जाएंगे परेशान, नहीं कर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न

 पैन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है कि अगर अब तक आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2024 तक लिंक करा सकते हैं. आयकर विभाग के अनुसार अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है. जिसके बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन समेत कई चीजों में दिक्कत आएगी. साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपए भी देने होंगे. पैन और आधार लिंक न होने पर आपको लेनदेन यानी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी. आप बिना पैन के एक बार में बैंक से 5000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे. आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो वह नहीं बन पाएगा. इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कतें आएंगी. साथ ही बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.

चार्टर्ड अकाउंटेंट हार्दिक जैन ने बताया कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम थी जो सरकार ने दी थी. वह निकल गई है, लेकिन आज भी 31 मार्च 2024 तक 1000 रुपए फीस पेमेंट करके आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं. आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपका पैन जो इनएक्टिव हो गया है. वह फिर से एक्टिव हो जाएगा. अगर पैन एक्टिव हो जाता है तो इनकम टैक्स अभी भी एक्स्ट्रा फीस यानी पैन पेनाल्टी देकर पिछले तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपको बैंक लोन लेने जाना है या विदेश जाने के लिए वीज़ा के लिए भी इनकम टैक्स का रिटर्न मांगा जाता है. तो पिछले तीन साल का रिटर्न आज भी फाइल कर सकते हैं.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का समय
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 31 मार्च 2024 तक समय दिया गया है. अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जान लें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड का लिंक होना जरूरी है. साथ ही बैंक स्टेटमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट, डिडक्शन क्लेम के सर्टिफिकेट, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो उसकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है. इसके अलावा अन्य बेसिक दस्तावेज के साथ आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हार्दिक जैन के मोबाइल नंबर 9098984048 पर संपर्क कर सकते हैं.