SDM ने निलंबित किया नगर पालिका अध्यक्ष का पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र

मुंगेली,23 मार्च । नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के जाति विवाद मामले में एक नया मोड़ आया है। हेमेंद्र गोस्वामी के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र को मुंगेली एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। एसडीएम पार्वती पटेल ने जारी आदेश में कहा है कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति का अंतिम निर्णय आने तक नगर पालिका अध्यक्ष हेमेन्द्र गोस्वामी को जारी अन्य पिछड़ा वर्ग स्थायी जाति प्रमाणपत्र को जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन के प्रावधान के अनुसार धारा 18 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र को उच्च स्तरीय छानबीन समिति के निर्णय तक के लिए निलंबित किया जाता है. प्रमाण पत्र से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लिए जाने के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

हेमेंद्र गोस्वामी के स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र को एसडीएम ने निलंबित किया है। इसमें निलंबित प्रमाणपत्र से किसी भी तरह का लाभ लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ज्ञात हो कि हेमेंद्र गोस्वामी के जाति प्रकरण को जिला स्तरीय छानबीन समिति ने अग्रिम कार्रवाई के लिए राज्य स्तरीय छानबीन समिति को भेजा है।

यह भी पढ़े : Bijapur News: चुनाव ड्यूटी पर तैनात नशे में धुत ASI ने वाहनों की चेकिंग के दौरान राहगीरों से की बदसलूकी, सस्‍पेंड

जानिए क्या है मामला

मुंगेली में नगर पालिका अध्यक्ष के स्थायी जाति प्रमाणपत्र को लेकर विवाद है। नगर पालिका के महाराणा प्रताप वार्ड के पार्षद मोहित बंजारा ने शिकायत दर्ज कराया है कि हेमेन्द्र गोस्वामी फर्जी प्रमाण पत्र जमा किए हैं। शिकायत कर्ता ने शिकायत में दावा किया है कि हेमेंद्र गोस्वामी सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्होंने पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र के जरिए पार्षद का चुनाव लड़ा और फिर अध्यक्ष बन गए।

वर्जन

राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर कार्रवाई कराई जा रही है। जब जिला स्तरीय छानबीन समिति ने अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च स्तरीय छानबीन समिति को प्रकरण प्रेषित किया है तो अंतिम निर्णय का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है।

हेमेन्द्र गोस्वामी अध्यक्ष नगर पालिका