माओवादियों से मुठभेड़ के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुतीकरण 11 मार्च तक

दंतेवाड़ा,22 फरवरी । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी सूचना अनुसार जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा अंतर्गत थाना बारसूर क्षेत्रान्तर्गत मंगनार एवं कोहका बेड़ा के बीच जंगल पहाड़ी में प्रतिबंधित माओवादी नक्सली संगठन ‘‘आमदई एरिया कमेटी‘‘ के डीव्हीसीएम हेमलाल, बीरू, नीती के साथ 15-20 माओवादियों की उपस्थिति होने की स्थानीय आसूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के आदेशानुसार डीआरजी दंतेवाड़ा से नक्सल ऑप्स प्लान तैयार कर डीआरजी बस्तर फाईटर्स ग्रुप के 03 से 52 का बल तथा सीआरपीएफ 195 वाहिनी की यंग प्लाटून निरीक्षक संतोष हेमला के द्वारा थाना बारसूर क्षेत्र के ग्राम मंगनार एवं कोहकाबेड़ा की ओर एरिया डॉमिनेशन हेतु 16 जनवरी 2024 के समय 12ः30 बजे कूच किया गया। सातधार के आस-पास पहाड़ियों में नक्सलियों की लुकने छिपने वाले संभावित स्थानों को सर्चिंग करते हुए पुलिस बल ग्राम मंगनार की ओर आगे बड़े। जब पुलिस बल मंगनार से कोहकाबेड़ा की ओर आगे बढ़ रहे थे तभी लगभग समय 05ः30 बजे पुलिस पार्टी को आते देख पूर्व से मंगनार व कोहकाबेड़ा पहाड़ों में ‘‘एल सेप‘‘ में घात लगाकर बैठे हुए माओवादियों ने पुलिस पार्टी को जान से मारने व हथियार लुटने की नीयत से अन्धा धुंध पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। तब टीम कमाण्डर व अन्य सेक्शन कमाण्डों के द्वारा मौके का उचित आड़ लेकर माओवादियों को फायरिंग बंद व आत्मसमर्पण करने हेतु आवाज दिया गया। किन्तु माओवादियों द्वारा पुलिस बल पर अपने पास रखे अवैध स्वचालित हथियारों से लगातार जानलेवा फायरिंग किया गया। तब पुलिस बल के चारों सेक्शन घेराबंदी व फायरिंग करते हुए आगे बढ़े। इस पर माओवादी अपने आप को कमजोर पड़ता देख एवं चारों दिशाओं से घिरता हुआ पाकर घटना स्थल से एक-दूसरे के नाम हेमलाल, बीरू, नीती, राजेश, महेश, रतन, गुड्डू, डेंगा, लच्छू, संजीप, लखमी, मासे, रामबती, सुदरी, अनीश, हड़मा, हुंगा आदि नाम लेते हुए घने जंगल पहाड़ का आड़ लेकर भागने में सफल हो गये। तदुपरांत फायरिंग रूकने पर घटना स्थल का चारों सेक्शन के द्वारा बारीकी से सर्चिंग किया गया। सर्च के दौरान घटना स्थल से 01 पुरूष माओवादी का शव प्राप्त हुआ, जिसकी पहचान पुलिस बल के साथ चल रहे पूर्व आत्म समर्पित नक्सली नव आरक्षक (1427) मोटू राम पोयामी नव आरक्षक (1426) लखेश्वर तोलवू के द्वारा आमदई एरिया कमेटी सदस्य (।ब्ड) नरसिंग उर्फ रतन कश्यप के रूप में पहचान किया गया। मृत माओवादी के पास से 01 नग देशी कट्टा 315 बोर, 03 नग जिन्दा राउण्ड, नक्सली वर्दी 01 जोड़ी, वायर 01 बण्डल, शाल 01 नग, टीशर्ट 01 नग, झोला 01 नग, नक्सल दस्तावेज एवं दैनिक उपयोगी सामग्री (साबुन, तेल, ब्रश, जीभी) प्राप्त किया गया।

 उपरोक्त पुलिस एवं माओवादियों की मुठभेड़ करीबन आधे घण्टे तक चली जिसमें सशस्त्र माओवादियों द्वारा 150 से 200 राउण्ड करीबन इंसास एसएलआर एके 47 आदि अवैध हथियार से फायरिंग किया गया एवं पुलिस पार्टी द्वारा एके 47 रायफल से कुल 125 राउण्ड एसएलआर रायफल से 04 राउण्ड तथा इंसास रायफल से 13 राउण्ड कुल जुमला राउण्ड 142 फायर किया गया। तब घटना स्थल से कुछ दूर सुरक्षित स्थान में पहुंचकर टीम कमाण्डर के द्वारा सेल फोन के माध्यम से सम्पूर्ण हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इय इस दौरान पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उप पुलिस अधीक्षक बस्तर फाईटर्स गोविन्द सिंह दीवान के साथ डीआरजी की रिइन्फोर्समेन्ट टीम मौके पर पहुंची। इसके पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार घटना स्थल से 01 पुरूष माओवादी के शव को ससम्मान व हथियार एवं प्राप्त सामागी को रिइन्फोर्समेन्ट टीम के साथ घटना स्थल से वैधानिक कार्यवाही के लिए दन्तेवाड़ा भिजवाया गया। एवं पूरी टीम घटना में फरार माओवादियों का पीछा करते हुए सर्च ऑपरेशन पश्चात थाना दन्तेवाड़ा पहुंची। घटना की रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही किया जावे। प्रार्थी सहायक उपनिरीक्षक कुटुम राव कुरसम पिता स्व. राजन्ना कुरसम उम्र 32 वर्ष डीआरजी ग्रुप -03 रक्षित केन्द्र दन्तेवाड़ा (छ.ग.) की रिपोर्ट पर थाना दन्तेवाड़ा में 0,2024 धारा 147, 148, 149,307 भा.द.वि. 25, 27 आर्म्स एक्ट 03,05 वि.पा. अधि. 13(1), 38(2) 39(2) विधि० विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम कायम कर प्रकरण का घटना स्थल थाना बारसूर क्षेत्रान्तर्गत का होने से नंबरी अपराध कायमी हेतु भेजा गया। इस तरह थाना बारसूर में प्रकरण की डायरी प्राप्त होने पर 18 जनवरी 2024 के 01ः30 बजे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अतः इस मुठभेड़ की घटना के संबंध में सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है, कि 11 मार्च 24 तक न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी गीदम में उपस्थित होकर मौखिक, गोपनीय, लिखित रूप से साक्ष्य दे सकते हैं, इस तिथि के बाद प्रस्तुत दावों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।