जगदलपुर,13 फरवरी I 11 मई 2014 को सुकमा जिले के टाहकवाड़ा में नक्सलियों ने जवानों पर बड़ा हमला बोला था और इसमें 15 जवानों की मौत हुई थी. अब मामले में एनआईए कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 11 अलग-अलग धाराओं में चारों आरोपियों को सजा मिली है. इस घटना में 84 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था.
सुकमा जिले के टाहकवाड़ा में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया था जिसमें 15 जवानों की मौत हो गई थी और आरोपियों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. एनआईए कोर्ट का यह पहला और बड़ा फैसला दिया है. इसमें 4 आरोपियों महादेव नाग, दयाराम बघेल, मनीराम कोर्राम, और कवासी जोगा दोषी साबित हुए और सभी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
नक्सली हमले में शामिल थे आरोपी, आजीवन कारावास की सजा सुनाई
एनआईए कोर्ट के स्पेशल लोक अभियोजक दिनेश पाणीग्राही ने बताया कि एनआईए ने सभी बिंदुओं पर और घटना में चारों आरोपियों की संलिप्तता साबित होने के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है. विस्फोटक अधिनियम की धारा सहित अन्य धाराओं के तहत चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है.
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