नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे झरखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए. वहां से अगर सुनवाई नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा का खुला है. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन द्वारा भूमि धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मामले में हाई कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दायर की गई.
जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ ने 48 वर्षीय झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता को झारखंड हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है. हेमंत सोरेन ने SC में खुद की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था.
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में सोरेन ने उनकी गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का आग्रह किया था. रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें गुरुवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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