गुना। आरोन थानाक्षेत्र में तीन साल पहले महिला की नाक काटने वाले पति सहित तीन लोगों को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप भी सिद्ध हुआ है।
जानकारी के मुताबिक 22 सितंबर 2020 को पीड़िता उसके पति धनसिंह उर्फ धन्नू अहिरवार के साथ बैंक में खाता खुलवाने आरोन से रामपुर जा रही थी। दोनों एक अज्ञात ट्रैक्टर पर सवार हो गए थे। रामपुर से पहले धनसिंह ने ट्रैक्टर रुकवाया और पीड़िता को भी झांसा देकर ट्रैक्टर से उतार लिया कि उसे अपने रिश्ते के भाई चंदू उर्फ चंदन सिंह निवासी रामनगर राघौगढ़ से एक हजार रुपये लेने थे।
धनसिंह पीड़िता को एक खेत के नजदीक ले गया। कुछ देर बाद चंदन सिंह उर्फ चंदू एक अन्य आरोपी अंकेश धाकड़ के साथ पहुंचा और पीड़िता को धमकाते हुए कहा कि उसने धनसिंह पर मुकद्दमा क्यों दर्ज करवा रखा है। पीड़िता ने बताया कि धनसिंह उसके साथ मारपीट करता है। बुरा बर्ताव करता है इसलिए केस किया है। इसके बाद तीनों ने पीड़िता के साथ मारपीट की। चंदू और अंकेश ने उसके हाथ पकड़ लिए और धनसिंह ने उसकी नाक काट दी।
घटना के थोड़ी बाद पीड़िता को होश आया और उसने मुख्य सड़क पर जाकर लोगों की सहायता से डायल-100 को फोन किया। इस मामले में आरोन गुना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 326 के तहत केस दर्ज किया था। लेकिन पीड़िता के बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धाराओं में भी इजाफा किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने तथ्य प्रस्तुत किए कि आरोपियों में से किसी एक ने पीड़िता से दुष्कर्म भी किया था।
मेडीकल परीक्षण और जांच के दौरान दुष्कर्म का आरोप अंकेश धाकड़ पर सिद्ध हुआ। प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश रविंद्रकुमार भद्रसेन ने महिला के पति धनसिंह उर्फ धन्नू अहिरवार, उसके जेठ चंदू उर्फ उर्फ चंदन सिंह और अंकेश धाकड़ को नाक काटने का दोषी पाया। जबकि अंकेश पर दुष्कर्म और नाक काटने में सहयोग करने का आरोप सिद्ध हुआ। इस पर न्यायालय तीनों दोषियों को उक्त सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक परवेज अहमद खान ने की।
[metaslider id="347522"]