बेमेतरा अंतर्गत अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर खनिज विभाग कर रही कार्यवाही

बेमेतरा 22 दिसंबर 2023 I कलेक्टर पी.एस.एल्मा के निर्देशानुसार जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/ परिवहन/भण्डारण के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम हेतु खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत प्रावधान किये गये है जिसमे खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) एवं धारा 4 (1 क) अनुसार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्यथा कोई व्यक्ति किसी खनिज का उत्खनन परिवहन या भण्डारण नहीं करेगा या नही करायेगा। जिसके तहत खनिज विभाग द्वारा जिले में चल रहे अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर रोक तीन दिवस तक लगातार कार्यवाही की है। अभी तक आयरन के 01 प्रकरण, चूना पत्थर के 01 प्रकरण एवं रेत के 02 प्रकरण मिट्टी/ईट के 02 प्रकरण, में वाहनों को जब्त कर खान एवं खनिज विकास अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही की गई है।