BIG NEWS : पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों की खैर नहीं! सरकार ने जारी किए निर्देश

 नई दिल्ली। असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों पर पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य से शादी करने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं दूसरा विवाह करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। पर्सनल लॉ में भले ही दूसरी शादी करने की इजाजत हो तो भी दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं होगी। कार्मिक विभाग के कार्यालय पत्र में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी अन्य से शादी करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

तत्काल लागू हुआ यह निर्देश

जारी पत्र में कहा गया, ‘कोई भी सरकारी कर्मचारी, जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगा, भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की अनुमति हो’ पत्र में कहा गया है कि इसी तरह, कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी जिसका पति जीवित है, सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

नहीं माने तो होगी कार्रवाई

कार्मिक अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिसूचना को 20 अक्टूबर को जारी किया गया था लेकिन गुरुवार को इस बारे में पता चल पाया, इसमें कहा गया है कि दिशानिर्देश असम सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है, ‘उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित जुर्माना लगाने के लिए तत्काल विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है।’

जारी आदेश में इस तरह की प्रथा को एक सरकारी कर्मचारी द्वारा घोर कदाचार करार दिया गया, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है, कार्यालय पत्र में अधिकारियों से ऐसे मामले सामने आने पर आवश्यक कानूनी कदम उठाने के लिए कहा गया है।