कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के शिवकुमार को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। डीके शिवकुमार हाईकोर्ट में सीबीआई की आय से अधिक संपत्ति वाली कार्यवाही को रद्द करने की याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति के नटराजन की अध्यक्षता वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने सीबीआई को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई तीन महीने में अपनी जांच पूरी की। हाईकोर्ट का आदेश शिवकुमार के खिलाफ माना जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि जो भी प्रक्रिया होगी, मैं उसमें सहयोग करूंगा। मैं इस देश के कानून का सम्मान करता हूं। मुझे पता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरे कागजात साफ हैं, मैं साफ हूं। यह एक राजनीतिक प्रतिशोध है, जिसे भाजपा ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है।
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