धारा 376 (3) में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 506 (2) में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा तथा 3500- 3500 रूपये के अर्थदंड से प्रत्येक आरोपितों को दंडित किया।
कोरबा,19 अक्टूबर। सुने घर में घुस कर 14 वर्षीय किशोरी के साथ बारी- बारी से दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपितों को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पाक्सो) कटघोरा ने 20-20 साल व 3500,3500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।सितंबर 2021 में थाना दीपका अंतर्गत एक ग्राम की 14 वर्षीय किशोरी अपने घर के अकेली थी और उसके माता-पिता काम पर चले गये थे। इसी बीच उसके रिश्ते के चाचा का लड़का आरोपी 21 वर्ष दोपहर में पानी मांगने के बहाने आकर घर के अंदर घुस गया और उसके साथ जबर्दस्ती बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया।
उसके बाद दूसरे दिन दोपहर को उसके दूसरे चाचा का लड़का आरोपित 18 वर्ष दोपहर में आकर पहले गलत काम किया और कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं कहकर उसके माता- पिता को बताने की धमकी देकर दूसरे दिन बलात्कार किया।चौथे दिन दोपहर को आरोपित जागेश्वर दास 21 वर्ष जब किशोरी घर में अकेली थी तब उसने धमकी देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घटना के बारे में डर के कारण किसी को नहीं बताई। बाद में उसके माता पिता को घटना की जानकारी होने पर थाना दीपका में घटना की रिपोर्ट 30 अक्टूबर को दर्ज कराया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा ने बताया कि पुलिस ने आरोपितों के विरूद्ध धारा 376, 506 (बी), 34 एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय स्वर्णलता टोप्पो अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पाक्सो) कटघोरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में विचारण पश्चात आरोपितों के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। इसके तहत धारा 376 (3) में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 506 (2) में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा तथा 3500,3500 रूपये के अर्थदंड से प्रत्येक आरोपितों को दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा द्वारा किया गया।
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