नई दिल्ली। अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही आज 1 अगस्त से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, यात्रा, बैंकिंग, टैक्स, निवेश और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। केंद्र सरकार, सरकारी तेल कंपनियों, भारतीय रेलवे, आयकर विभाग, सेबी और अन्य संस्थानों की ओर से लागू किए गए नए नियमों का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सुविधाजनक बनाना है।
आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है, जबकि पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रखी गई हैं। इसके अलावा रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव, आयकर रिटर्न देर से भरने पर जुर्माना, CKYC 2.0 की शुरुआत, स्पीड पोस्ट के नए नियम, बैंक छुट्टियां, चीनी स्टॉक लिमिट, दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के नए नियम और SEBI के Buyback नियम भी प्रभावी हो गए हैं।
कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं
सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू कर दी हैं। कमर्शियल उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती की गई है।
नई कीमतों के अनुसार दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये सस्ता हो गया है। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 2,738 रुपये और कोलकाता में 2,872.50 रुपये हो गई है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, कीमतें फिलहाल स्थिर
सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार सुबह पेट्रोल और डीजल के नए दाम भी जारी कर दिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। हालांकि विभिन्न राज्यों में वैट और स्थानीय करों के कारण कुछ शहरों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है।
रेलवे के Tatkal टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव
भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए नया टोकन सिस्टम लागू कर दिया है। अब रिजर्वेशन काउंटर पर पहले यात्रियों को टोकन दिया जाएगा और उसी क्रम में टिकट बुक किए जाएंगे। इससे लंबी कतारों और अव्यवस्था पर नियंत्रण मिलने की उम्मीद है।
ITR देर से भरने पर लगेगी लेट फीस
31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब ITR-1 और ITR-2 देर से दाखिल करने वाले पात्र करदाताओं को लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं जिन करदाताओं को ऑडिट की आवश्यकता नहीं है और जो ITR-3 या ITR-4 दाखिल करते हैं, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है।
आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत देरी से रिटर्न दाखिल करने पर अधिकतम 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है।
CKYC 2.0 लागू, KYC प्रक्रिया होगी आसान
आज से बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस CKYC 2.0 लागू करना शुरू कर चुके हैं। नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों की डिजिटल सहमति मिलने पर KYC से जुड़ी जानकारी सीधे केंद्रीय रजिस्ट्री से प्राप्त की जा सकेगी। इससे बार-बार दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता कम होगी और प्रक्रिया पहले से अधिक आसान बनेगी।
स्पीड पोस्ट के नए नियम लागू
डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की नई श्रेणियां और शुल्क लागू कर दिए हैं। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक और अन्य सरकारी दस्तावेज ‘डॉक्यूमेंट्स’ श्रेणी में भेजे जाएंगे, जबकि अन्य सामान पार्सल श्रेणी में शामिल रहेगा।
अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक
अगस्त महीने में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और विभिन्न राज्यों के स्थानीय त्योहारों के कारण कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि सभी राज्यों में छुट्टियों की सूची अलग-अलग होगी, इसलिए ग्राहकों को अपने शहर की बैंक अवकाश सूची पहले देख लेनी चाहिए।
चीनी डीलरों पर नई स्टॉक लिमिट लागू
सरकार ने चीनी की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए नई स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। अब कोई भी चीनी डीलर 30 दिनों से अधिक का स्टॉक या 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। यह नियम 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
दिल्ली में महिलाओं के लिए Pink Saheli Smart Card अनिवार्य
दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। बस में यात्रा के दौरान कार्ड टैप करने के बाद ही मुफ्त टिकट जारी किया जाएगा।
SEBI का नया Buyback नियम लागू
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) का नया Buyback नियम भी आज से लागू हो गया है। नए नियमों के तहत सूचीबद्ध कंपनियां अपनी कुल पेड-अप कैपिटल का अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा ही बायबैक कर सकेंगी। साथ ही पूरी प्रक्रिया 66 कार्य दिवस के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। इस बदलाव का उद्देश्य निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा और बायबैक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
आम लोगों पर क्या होगा असर?
1 अगस्त से लागू हुए इन नए नियमों का असर लगभग हर वर्ग पर दिखाई देगा। व्यापारियों को कमर्शियल एलपीजी में राहत मिलेगी, रेल यात्रियों को तत्काल टिकट बुकिंग में नई व्यवस्था का पालन करना होगा, टैक्सपेयर्स को समय पर ITR दाखिल करना जरूरी होगा, जबकि बैंकिंग और निवेश से जुड़े ग्राहकों को भी नए नियमों के अनुसार अपनी योजनाएं बनानी होंगी। ऐसे में इन बदलावों की जानकारी रखना हर नागरिक के लिए जरूरी है।

