दिल्ली। दिल्ली में विशेष सत्र में पेश करके पारित होने वाला महिला आरक्षण बिल अब काननू बन गया है। इस आशय का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दे दी गई है, इस अधिनियम के तहत 33 प्रतिशत महिला आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अधिनियम को मंजूरी देकर अब इसे कानून का रूप दे दिया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के लिए एक गजट अधिसूचना जारी कर दिया है।
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