रायगढ़, 31 जुलाई (वेदांत समाचार)। जिले में अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ रायगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के दो अलग-अलग स्थानों पर चल रहे देह व्यापार के अड्डों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने लालटंकी दानीपारा और मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक में छापेमारी कर दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान दो नाबालिग बालिकाओं को मुक्त कर संरक्षण में लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक एवं साइबर डीएसपी उन्नति ठाकुर के नेतृत्व में थाना साइबर, कोतवाली और जूटमिल पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।
पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं और युवतियों को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से पाइंटर ग्राहक भेजा और पुष्टि होने के बाद दोनों स्थानों पर एक साथ दबिश दी।
पहली कार्रवाई लालटंकी दानीपारा स्थित एक मकान में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि लक्ष्मी शर्मा नामक महिला अपने मकान में लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार संचालित कर रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मकान संचालिका लक्ष्मी शर्मा (46 वर्ष) को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से पाइंटर ग्राहक को दिए गए 1500 रुपये और मोबाइल फोन बरामद किया गया।
तलाशी के दौरान मकान के अलग-अलग कमरों से दो नाबालिग बालिकाएं मिलीं। इनमें से एक कमरे में ऋषभ शर्मा (24 वर्ष) भी मिला। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को सुरक्षित बाहर निकालकर संरक्षण में लिया। पूछताछ में सामने आया कि लक्ष्मी शर्मा पिछले काफी समय से लड़कियों को बुलाकर अपने मकान में देह व्यापार करा रही थी।

इस मामले में थाना कोतवाली में लक्ष्मी शर्मा और ऋषभ शर्मा के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 3, 4 और 5 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 14 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस टीम ने मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक स्थित एक अन्य ठिकाने पर कार्रवाई की। यहां सुनीता मेहर के मकान में देह व्यापार संचालित होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने दबिश देकर मकान संचालिका सुनीता मेहर (48 वर्ष) और ग्राहक अभय सिंह (42 वर्ष) को गिरफ्तार किया।
जांच के दौरान पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। पूछताछ में वहां मौजूद अन्य महिलाओं ने बताया कि वे सुनीता मेहर के बुलावे पर वहां आई थीं। इस मामले में थाना जूटमिल में सुनीता मेहर और अभय सिंह के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 3, 4 और 5 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने दोनों स्थानों से मुक्त कराई गई नाबालिग बालिकाओं की काउंसलिंग कराई और उन्हें परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की। रायगढ़ पुलिस ने कहा है कि जिले में महिलाओं और बच्चों के शोषण, अनैतिक गतिविधियों और संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि ऐसे अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति या गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

