बिना सुरक्षा उपकरण के ऊंचाई में काम कराने वाला सुरक्षा प्रमुख, ठेकेदार & सुपरवाइजर सहित 3 आरोपी को उपेक्षा कार्य मृत्यु कारित करने के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार

जांजगीर-चाम्पा, 27 सितम्बर । आरोपीगण के विरूद्ध धारा 304ए, 34 भादवि के तहत कर कार्यवाही किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मर्ग क्रमांक 40/ 2023 धारा 174 जाफौ के मृतक विशाल राठौर पिता वीरेंद्र कुमार राठौर उम्र 30 वर्ष साकिन नरियरा थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा के मर्ग जांच प्राप्त साक्ष्य के आधार पर सेफ्टी हेड सुरेश प्रसाद, ठेकेदार नवल सिंह, सुपरवाइजर जागेश्वर सिंह के द्वारा दिनांक 24.07.23 को मृतक विशाल राठौर को ऊंचाई में काम करने का प्रशिक्षण एवं सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए बिना लापरवाही एवं अपेक्षा पूर्ण कार्य ऊंचाई में काम कराने से ऊंचाई से गिरने के कारण सिर में आई चोट से मृत्यु होना पाया गया आरोपीगण के विरुद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 247/23 धारा 304 ए, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान आरोपी।(01) सेफ्टी हेड – सुरेश प्रसाद (02) ठेकेदार – नवल सिंह ठाकुर (03) सुपरवाइजर – जागेश्वर सिंह के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत दिनांक 26.09.2023 को गिरफ्तार जमानत मुचलका पर रिहा किया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरी. सागर पाठक थाना प्रभारी मुलमुला, सहायक उप निरीक्षक प्रमोद महार, आर. राजा जय प्रकाश रात्रे एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।