RBI ने देश के सबसे बड़े बैंक SBI पर लगाया 1.3 करोड़ का जुर्माना, ये है वजह…

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के पालन में ढील दिखाने को लेकर सख्ती दिखाई है. इसलिए देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा दो और सरकारी बैंकों-इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी करोड़ों रुपये का जुर्माना लगा है.

इसे लेकर आरबीआई की ओर से एक बयान जारी किया गया है. इसके हिसाब से ‘लोन एंड अग्रिम ऋण’ को लेकर आरबीआई ने एक वैधानिक एवं अन्य प्रतिबंधों की नियमावली बनाई है, साथ ही इंट्र-ग्रुप ट्रांजेक्शन के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. एसबीआई इन दोनों नियमावलियों का सही से पालन करने में विफल रहा है, जिसके चलते उस पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी करोड़ों का जुर्माना

आरबीआई ने एक अलग बयान में ‘लोन और अग्रिम ऋण’ वाली नियमावली, केवाईसी से जुड़े नियम और जमा पर ब्याज दर को लेकर आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की जानकारी दी है. इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पर डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड स्कीम से जुड़े प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

केंद्रीय बैंक ने एनबीएफसी सेक्टर की एक कंपनी फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर भी 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर ये जुर्माना धोखाधड़ी रोकने से जुड़े कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है.

कैंसिल हुआ इस बैंक का लाइसेंस

आरबीआई ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ का लाइसेंस कैंसिल करने की भी खबर दी है. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होने, और कमाई की उम्मीद नहीं दिखाई देने के चलते ये फैसला किया गया है. हालांकि आरबीआई की ओर से साफ कर दिया गया है कि ग्राहकों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बैंक के 96.09 प्रतिशत ग्राहकों को उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की बदौलत लोगों को बैंक में 5 लाख रुपये तक की जमा पर बीमा कवर मिलता है.