राजनांदगांव, 06 सितंबर । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी योगेश हिरवानी पिता कचरूराम हिरवानी उम्र 24 साल निवासी अछोली थाना डोंगरगढ़ का दिनांक 02/09/2023 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की आरोपी 1-सुनील पटेल पिता मकसुदन पटेल निवासी उमरपोटी दुर्ग,2-राजेश महिलांगे पदमतरा खैरागढ व अन्य 02 व्यक्तियो के द्वारा रेल्वे विभाग में टिकिट एक्जामिनर (TE) के पद पर नौकरी लगाने के नाम से विभिन्न किस्तो में 18,50000/रू (अठ्ठरहा लाख पॅचास हजार रू) लेकर प्रार्थी से ठगी किया है। कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 538/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रार्थी वर्ष 2022 में खैरागढ पॉलीटेकनीक कालेज में पढाई के दौरान जान पहचान पदुमतरा निवासी राजेश महिलांगे से हुई थी जो रेल्वे विभाग में नौकरी लगाने की बात बताया था। इसके एवज में 130000/रू (तेरह लाख ) मांग किये थे एवं अपने बडे अधिकारी के रूप में सुनील पटेल निवासी दुर्ग से मिलाया था। जो नौकरी लगाने का अश्वासन दिया दोनो की बातो में आकर घर वालो की रजा मंदी से घर के पुराने जेवर, सोना चांदी को विक्रय कर बैक के माध्यम से एव नगदी राशि कुल 130000/रू (तेरह लाख) दिये थे। दिनांक 18/11/2022 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हावडा डिविजन रेल्वे मैनेजर के समक्ष उपस्थित होने अपाइंन्टमेंट मिला जिस पर दिनांक 21/11/2022 को हावडा डिविजन रेल्वे मैनेजर के समक्ष उपस्थित हुआ । हेड आफिस में विभिन्न कागजातो पर हस्ताक्षर करवाया सर्विस बुक भराकर टैनिंग जाने आदेश की कापी दिया गया। जंहा कलकत्ता में 45 दिन तक ट्रेनिंग दिया गया।
ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग अधिकारी को बैक के माध्यम से 50 हजार व नगदी 05 लाख रूपये मांग किये जाने पर दिया गया। प्रार्थी को ट्रेनिंग के दौरान संदेह होने पर अपने घर वापस आया पैसो की मांग करने पर आरोपियो के द्वारा टाल मटोल करता रहा । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री प्रभात पटेल मार्गदर्शन पर निरीक्षक रामअवतार ध्रुव के नेतृत्व में सायबर टीम के सहयोग से आरोपी की पता तलाश में जूट गयी आरोपी सुनील पटेल पिता मकसुदन पटेल उम्र 39 साल निवासी उमरपोटी थाना उतई जिला दुर्ग को दिनांक 04/09/2023 को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जो रेल्वे विभाग मे नौकरी लगाने के नाम पर झूठा आश्वासन देकर, राजेश महिलांगे पदुमतरा खैरागढ व अन्य 02 व्यक्तियो के मिलकर 18,50000/रू (अठ्ठरहा लाख पॅचास हजार रू) की ठगी करना बताये है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया जंहा से जेल वारंट प्राप्त कर जेल भेजा गया। अन्य 03 आरोपियो की पता तलाश जारी है।
इस कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पुलिस अधिकारी- निरीक्षक राम अवतार ध्रुव, सउनि धन्नालाल सिन्हा प्र0आर0 214 महादेव साहू
आर. चन्द्र प्रताप सिंह, गजेन्द्र भारद्वाज, प्रयांश सिंह का रहा है
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