नए महीने की शुरुआत के दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. इस माह में भी कई नियमों में बदलाव होने वाला है, जो सीधे आपके जेब पर असर डालेगा. नए नियम सितंबर से ही लागू होने वाले हैं. स्टॉक मार्केट में किसी भी आईपीओ की सदस्यता क्लोज होने के बाद इसके लिस्टिंग के लिए 6 दिन का वक्त लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ तीन दिन कर दिया गया है. सेबी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि आईपीओ की लिस्टिंग अब सिर्फ तीन दिन में की जाएगी और यह नया नियम 1 सितंबर से लागू होगा.
म्युचुअल फंड के नियम में बदलाव
SEBI ने म्यूचुअल फंड योजनाओं की डारेक्ट स्कीम के लिए केवल एक्सक्यूशन प्लेटफॉर्म के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया है. नए नियम निवेशकों के लिए केवल एक्सक्यूशन प्लेटफॉर्म (ईओपी) के साथ-साथ उचित निवेशक सुरक्षा तंत्र के माध्यम से निवेश करना सुविधाजनक बना देंगे. इससे व्यापार में आसानी होगी. यह नियम 1 सितंबर से लागू होगा.
क्रेडिट कार्ड के बदलेंगे नियम
एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 1 सितंबर से मैग्नस क्रेडिट कार्ड रखने वाले यूजर्स के लिए खास है. कुछ ट्रांजेक्शन पर अब मैग्नस क्रेडिट कार्ड रखने वालों को डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा. साथ ही ऐसे कार्डधारकों को 1 सितंबर से चार्ज भी देना पड़ सकता है.
नॉमिनी जोड़ने का आखिरी मौका
SEBI ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन करने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है. इसे 30 सितंबर से पहले पूरा करना होगा. अगर नहीं किया जाता है तो आप अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग संबंधी काम नहीं कर पाएंगे और लेनदेन पर भी रोक लग सकती है.
रसोई गैस सिलेंडर के दाम हुए कम: सितंबर महीने से आम जनता को रसोई गैस सिलेंडर पर होने वाले खर्च से बहुत बड़ी राहत मिलेगी. अब आम जनता को रसोई गैस सिलेंडर पर पहले के मुकाबले 200 रुपये कम खर्च करने पड़ेंगे. क्योंकि, केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती कर दी है. हालांकि, कीमतों में ये कटौती रक्षाबंधन के दिन से ही लागू हो गई है.
2000 के नोट को बदलने की डेडलाइन: आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया है. ऐसे में जिन लोगों के पास 2000 के पुराने नोट हैं, फटाफट बैंकों में जाकर बदल लें. उनके पास 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए महज 30 सितंबर तक का ही समय है. दरअसल, आरबीआई ने नोटों को बदलने की डेडलाइन 30 सितंबर निर्धारित की है.
एसबीआई की वीकेयर स्कीम: अगर आप SBI की वीकेयर स्कीम में इनवेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास महज एक महीने का ही समय है. 30 सितंबर के बाद आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इस स्कीम की डेडलाइन 30 सितंबर, 2023 को खत्म हो जाएगी. खास बात यह है कि इस स्कीम का लाभ केवल वरिष्ठ नागरिक ही उठा सकते हैं
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