धान बेचने के लिए नये व पुराने पंजीकृत किसानों का नॉमिनी अनिवार्य कार्य पोर्टल में प्रारंभ

सारंगढ़-बिलाईगढ़,30 अगस्त  राज्य सरकार के मंड़ियों में धान बेचने (ऊपार्जन) के लिए राज्य सरकार के वेबसाईट किसान डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन (एकीकृत कृषक पोर्टल) में एकीकृत कृषक पोर्टल में पंजीयन कार्य प्रारंभ हो गया है। साथ ही पहले से पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए इस वर्ष 2023-24 में धान पंजीयन के नॉमिनी नामांकन कर कैरी फारवर्ड करवाना अनिवार्य है, क्योंकि धान बेचने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन नॉमिनी रखना अनिवार्य है। 

इसलिए सभी किसान अपना पंजीयन फॉर्म तैयार कर अंतिम तिथि से पूर्व अपने धान ऊपार्जन केन्द्र या सहकारी समिति केन्द्र के माध्यम से पंजीयन करा लें। इससे किसानों को यह फायदा होगा कि किसान यदि धान बेचने आने में असमर्थ है तो उसके द्वारा भरा गया नॉमिनी, जिसके अंतर्गत पत्नी, पुत्र-पुत्री आदि मंडियों या सहकारी समिति केन्द्रों में धान बेच सकते हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। इसी प्रकार ऐसे किसान जिन्होंने जमीन खरीदी या बिक्री की है, वो भी इस पोर्टल में कृषि भूमि रकबा का सुधार करवा सकते हैं।

कैरी फारवर्ड या पंजीयन के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता है, उनमें आधार कार्ड (आवेदनकर्ता कृषक), नॉमिनी का आधार कार्ड ( किसान द्वारा नामित व्यक्ति ), ऋण पुस्तिका (भू-स्वामी पर्ची), बी-1 (भू-स्वामी विवरण), बी-2 खसरा पांचसाला खण्ड-2 (फसल विवरण), बैंक पासबुक की छायाप्रति ( केवल आवेदनकर्ता कृषक) व स्वघोषणा पत्र (केवल संयुक्त भू-स्वामी के लिए ) शामिल है।

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