रायपुर, 14 अगस्त । जिले में 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस समारोह पुलिस ग्राउंड रायपुर में आयोजित किया जावेगा, परेड ग्राउंड में परेड एवं स्कूली छात्र- छात्राओं का आकर्षक कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम में सम्मिलित होने शहर के छात्र-छात्रा, आमंत्रित विशिष्ट नागरिकों के अतिरिक्त आम नागरिकों का काफी भीड़ होने की संभावना है , स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मिलित होने एवं देखने आने वाले आगंतुकों के वाहनों के लिए मार्ग एवं पार्किंग व्यवस्था निम्नानुसार किया गया है।
01.लाल कार पास धारी वाहन:- लाल कार पास धारी वाहन पीडब्ल्यूडी चौक -छत्तीसगढ़ कॉलेज -कुंदन पैलेस- पीडब्ल्यूडी कॉलोनी होकर एमटी वर्कशॉप गेट से वायरलेस ऑफिस के सामने हैंडबॉल ग्राउंड या स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के पास वाहन पार्क कर सकेंगे।
02.हरा कार पास धारी वाहन:- हरा कार पास धारी वाहनों के लिए पार्किंग सेंट पॉल स्कूल ग्राउंड में निर्धारित की गई है,01. पीडब्ल्यूडी चौक की ओर से आने वाले छत्तीसगढ़ कॉलेज चौक- कुंदन पैलेस – आर आई ऑफिस गेट से दाहिने टर्न कर सेंट पॉल स्कूल गेट से अंदर प्रवेश कर सेंट पॉल स्कूल मैदान में पार्किंग कर सकेंगे। 02. महिला थाना की ओर से आने वाले वाहन चालक अपना वाहन सेंट पॉल स्कूल मैदान में पार्क कर आर आई ऑफिस गेट से प्रवेश कर पैदल कार्यक्रम स्थल प्रवेश करेंगे।
03. परेड में शामिल होने वालों पुलिस जवानों के वाहन एवं स्कूल बसों का मार्ग एवं पार्किंग :- परेड में शामिल होने वाले पुलिस जवानों एवं छात्र-छात्राओं का परिवहन करने वाले बस पुलिस लाइन पिछला गेट से प्रवेश कर स्केटिंग ग्राउंड के बगल मैदान में किनारे पार्क करेंगे, रोड पर बसों की पार्किंग नहीं होगी।
04.मीडिया-ओबी वैन मार्ग एवं पार्किंग:- मीडिया एवं ओबी वैन पुलिस लाइन पिछला गेट होकर प्रवेश करेगा एवं हेलीपैड के बगल मैदान में पार्किंग होगी।
05. यातायात डायवर्सन:- 01. पेंशन बाड़ा चौक से पुलिस लाइन की ओर सभी प्रकार के वाहन, 02. पीडब्ल्यूडी चौक एवं महिला थाना चौक से पुलिस लाइन की ओर बिना पास धारी वाहन एवं स्कूल बस, उपरोक्त मार्गों से पुलिस लाइन की ओर जाने वाले अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकेंगे।
परेड ग्राउंड अंदर निम्नलिखित वस्तु ले जाना प्रतिबंधित रहेगा:- माचिस, लाइटर, ज्वलनशील पदार्थ, छाता, बोर्ड, वाद्य यंत्र, आग्नेय अस्त्र, फटाका, चाकू, कटार, तलवार, कैंची, ब्लैड्स, काटने वाले तेज धारदार वस्तु, खतरनाक वस्तु, भड़काऊ एवं संकट पैदा करने वाले संकेत, गेंद, लकड़ी की लाठी, हॉकी स्टिक, प्रचार उत्पाद सामग्री, लाउड हेलर, रेडियो, पालतू जानवर, गुटका, तंबाकू, बीड़ी,सिगरेट शराब इत्यादि।
[metaslider id="347522"]