⏺️मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत जिले में कुल 258 प्रकरण में 77,800/ रूपये का समन शुल्क लिया गया।
⏺️ 02 व्यक्तियों को शराब पीकर मोटर सायकल चलाए पाए जाने पर, मोटर सायकल को जप्त किया जाकर धारा 185 mv act की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा
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⏺️ मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले, बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले, बिना लाइसेंस, मौके पर कागजात नही रखने, एवम अन्य धाराओं के तहत वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही
जांजगीर-चांपा ,10 जुलाई । सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर थाना/चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई, जिसमे थाना जांजगीर 10 प्रकरण में 3000/रु, नैला 25 प्रकरण में 7500/रु, बलौदा 25 प्रकरण में 7500, पंतोरा 16 प्रकरण में 4800/रु, मुलमुला 10 प्रकरण में 3000/, शिवरीनारायण 10 प्रकरण में 3000/रु, नवागढ़ 04 में 1200/रु, चांपा 19 प्रकरण में 6000/रु, बम्हनीडीह 17 में 5100/रु, सारागांव 10 प्रकरण में 3000/रु, बिर्रा 11 प्रकरण में 3300/रु, एवम यातायात में 102 प्रकरण में 30,600/रु का mv act की कार्यवाही किया गया, इस प्रकार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जिले में कुल 258 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कुल 77,800/रूपया समन शुल्क लिया गया
यातायात/चौकी पंतोरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों को शराब पीकर मोटर सायकल चलाए पाए जाने पर, मोटर सायकल को जप्त किया जाकर धारा 185 mv act की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है।
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