सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस की कार्यवाही, लोहे के धारदार हथियार से वार कर चोट पहुचाने वाला आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा ,07 जुलाई I प्रार्थी संतोष साहू उम्र 54 साल साकिन वार्ड नंबर 06 इंदिरा आवास कालोनी मोहभट्ठा थाना व जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.07.2023 के रात्रि करीबन 09:30 बजे अपने घर के बाहर में अपने भतीजा के साथ बातचीत करते हुए खड़ा था प्रार्थी के घर के पास इसका भाई का भी घर मकान लगा हुआ है, इसके भाई के घर के सामने साहिल खान उर्फ मो अकबर द्वारा मोहल्ले के दो लोगो को गाली गुप्तार वाद विवाद कर रहे थे उसी समय वह तथा इसका भतीजा दोनों साहिल खान उर्फ मो. अकबर को हमारे घर के सामने गाली देने से मना किया कि प्रार्थी को तुम मना करने वाले कौन होते हो कहकर अपने हाथ में रखें धारदार लोहे का चाकू को लहरा रहा था, प्रार्थी एवं उसका भतीजा को अश्लील गालियां गुप्तार देकर जान से मारने की धमकी देते हुए अपने हाथ में रखे लोहे के धारदार हथियार को लहराते हुए आज तुम्हें जान से मार डालूंगा कहकर हमला करते हुए प्रार्थी एवं उसका भतीजा को चोट पहुचाने कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 294,506,323,324 भादवि आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।



प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी साहिल खान उर्फ मो. अकबर से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का धारदार हथियार जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से प्रकरण में जोड़ा गया है। आरोपी साहिल खान उर्फ मोहम्मद अकबर पिता मोह. इब्राहीम खान उम्र 22 साल साकिन वार्ड नंबर 05 मोहमट्ठा थाना व जिला बेमेतरा को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन मे थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक अजय कुमार सिन्हा, प्रधान आरक्षक पवन सिंह, खेमलाल निषाद एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।