⚫ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के धारा 06 के तहत की कार्यवाही।
⚫ 02 अलग अलग प्रकरणों में 02 आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
⚫ सटोरियो से कुल 2050 / रू एवं सट्टा पट्टी जप्त।
राजनांदगांव , 27 जून । श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक मीणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय लखन पटले व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ प्रभात पटेल के मार्गदर्शन पर जिले में अवैध जुआ, सट्टा, शराब पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक राम अवतार ध्रुव के नेतृत्व में टीम तैयार किया गया। टीम द्वारा थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र के 02 सटोरिया 01-मनीष कुमार साहू पिता संतोष साहू उम्र 19 साल निवासी मुसराकला 02-भागवत सिंह पिता कमलेश महिलांगे उम्र 40 साल निवासी कातलवाही मुसराकला उपरोक्त सटोरियो के द्वारा आम जगहो पर सट्टा पट्टी लिखते समय रेड कार्यवाही किया गया।
आरोपियो के कब्जे से अंको पर लिखा सट्टा पट्टी, डाट पेन नगदी रकम जप्त किया गया है। आरोपियो के विरूध्द अपराध क्रमांक 401/2023, 402/23 धारा 4 (क) जुआ एक्ट एवं छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 धारा 6 के तहत कार्यवाही किया गया। कुल 02 आरोपियो का अपराध अजामानतीय होने से ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है । उक्त कार्यवाही में सउनि तुलाराम बांक, प्र.आर. 925 दीपचंद वर्मा, की भूमिका सराहनीय रहा है।
नाम आरोपीगण-
01- मनीष कुमार साहू पिता संतोष साहू उम्र 19 साल निवासी मुसराकला डोगरगढ़।
02-भागवत सिंह पिता कमलेश उम्र 40 साल निवासी कातलवाही डोंगरगढ़।
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