●आरोपी प्रताप बांधे को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार
●थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर
●अप.क्र.253/23 धारा:-34(2) आबकारी एक्ट
पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) नीरज चन्द्राकर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) रायपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी तिल्दानेवरा के नेतृत्व में आबकारी एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार है कि दिनांक 19/06/23 को दौरान अपराध विवेचना, जुर्म जरायम पतासाजी एवं ईलाकाहाजा भ्रमण के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर भारी मात्रा में शराब बिक्री करने हेतु तिल्दा से खरोरा की ओर पैदल जा रहा है
कि सूचना पर हमराह स्टाफ के रवाना होकर दिनदयाल चौक तिल्दा के पास मिले गवाहों को नोटिस देकर मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पुलिस कार्यवाही दौरान मौके पर उपस्थित रहने सहमति लेकर रवाना होकर सेंचुरी मोड के पास तुलसी पहुँचने पर एक व्यक्ति अपने हाथ में एक सफेद रंग का प्लास्टिक बोरी लेकर पैदल जाते दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़कर नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रताप बांधे पिता लतेल राम बांधे उम्र 40 साल सा० वार्ड क० 08 ग्राम नकटी (खपरी), थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर का रहने वाला बताया जिसके कब्जे में रखे बोरी की तलाशी लेने पर बोरी के अंदर 35 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब मिला जिसे गवाहो के समक्ष बरामद कर उक्त शराब रखने के संबंध में आरोपी / संदेही को नोटिस देकर वैध कागजात पेश करने बताया गया जो कोई कागजात नहीं होना लेख करने पर आरोपी को अवैध रूप से 35 पौवा देशी मदिरा मसाला 180 मि.ली. वाली कुल 6.300 बल्क लीटर कीमती प्रति पौवा 110/ रू की दर से कीमती 3850/ रूपये/- को समक्ष गवाहान् विधिवत् जप्त कर आरोपी के उक्त कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गई आरोप धारा अजमानतीय होने व प्रकरण की विवेचना अपूर्ण होने से न्यायिक रिमांड प्रतिवेदन तैयार किया है।
आरोपी:- प्रताप बांधे पिता लतेल राम बांधे उम्र 40 साल सा० वार्ड क 08 ग्राम नकटी (खपरी), थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर
जप्त मशरूका:- 35 पौवा देशी मदिरा मसाला 180 मि.ली. वाली कुल 6.300 बल्क लीटर कीमती प्रति पौवा 110/ रू की दर से कीमती 3850/ रूपये/-
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