4-4 लाख का मुआवजा लेना है तो पहुंचे जिलाधीश कार्यालय : नितीश

पटना ,11 जून। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद से जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है, उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये दिये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 1 अप्रैल 2016 यानी शराबबंदी लागू होने के बाद से जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुयी है, उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सामान्य तबके के गरीब परिवार के लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं, यह बहुत दुःखद है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस परिवार का कोई भी सदस्य जहरीली शराब पीने से मरा है उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और इन्होंने कहां से शराब खरीदी और पी थी। ये सब लिखित रूप में जिलाधिकारी के यहां भेजना होगा। अगर पीड़ित परिवार की ओर से ये सब लिखित रूप में जिलाधिकारी के यहां भेज दिया जाएगा तो सरकार ने यह तय कर दिया है कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये की मदद दी जाएगी। 

मुख्य सचिव जारी करेंगे निर्देश 

मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा कि यह अभी ही नहीं बल्कि 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू होने के बाद से उन सभी पीड़ित परिवारों को भी जिनके यहां जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु हुई है, उन्हें भी ये मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह मुख्य सचिव से लेकर अन्य अधिकारी सभी को इस संबंध में निर्देश दे देंगे। जहरीली शराब से हुई मौत से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि इससे उन्हें बहुत दुःख हुआ है, भीतर से तकलीफ हो रही है कि कैसे कोई शराब पी लेता है और मर भी जाता है । इतनी ज्यादा कोशिशों के बाद भी यह सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों को प्रेरित भी कर रही है कि शराब नहीं पीनी चाहिए।