रकम प्राप्त कर सामाग्री आपूर्ति ना कर अमानत में खयानत करने वाले पिता -पुत्र गिरफ्तार

रायपुर 10 जून । प्रार्थी सोहन एम गावरी ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह केग्लोनिवि में पंजीकृत ठेकेदार है। प्रार्थी तथा उसके भागीदार मनोहर लाल गावरी को एन.आई.टी रायपुर में सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बिजली कार्य करने का कार्यादेश सितम्बर 2017 में प्राप्त हुआ जिसके तहत प्रार्थी तथा उसके भागीदार द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया जिसमें सी.पी.डब्ल्यू.डी द्वारा स्नाईडर इलेक्ट्रिकल कंपनी के बिजली उपकरण की सामाग्री को मान्यता दी गई थी, जिसके तहत प्रार्थी द्वारा स्नाईडर इलेक्ट्रिकल कंपनी से दर निर्धारित किया एवं कम्पनी द्वारा मायरा ट्रेड सेन्टर को परचेस आर्डर दिया गया था।

कम्पनी के आदेशानुसार प्रार्थी द्वारा बिजली समान आपूर्ति हेतु मायरा ट्रेड सेंटर रायपुर को आर.टी.जी.एस के माध्यम से कुल राशि रु 2,13,24,020/- रूपये उनके देवेन्द्र नगर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जमा किये थे। मायरा ट्रेड सेंटर के प्रोप्राईटर देवव्रत शाहा एवं सुभाशीष शाहा द्वारा प्रार्थी से प्राप्त रकम में से केवल 1,75,58,050/- रूपये की ही बिजली सामाग्री की आपूर्ति की गई तथा शेष रकम 37,65,969.15/- रूपये की सामाग्री मायरा ट्रेड सेन्टर द्वारा प्रदाय नहीं किया गया।

जिस पर प्रार्थी द्वारा लगातार मायरा ट्रेड सेंटर के प्रोप्राईटर देवव्रत शाहा एवं सुभाशीष शाहा को शेष माल बिजली आपूर्ति हेतु कहा गया परन्तु मायरा ट्रेड सेन्टर द्वारा अभि तक सामाग्री प्रदाय नहीं किया गया है साथ ही राशि भी वापस नहीं की गई है। इस प्रकार मायरा ट्रेड सेन्टर के प्रोप्राईटरों द्वारा प्रार्थी के साथ सामाग्री आपूर्ति के नाम 37,65,969/-रूपये प्राप्त कर सामग्री आपूर्ती न करते हुए रकम वापस न कर ठगी की गई है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 200/2023 धारा 406, 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

ठगी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू एवं थाना प्रभारी गंज को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी गंज के नेतृत्व में थाना गंज पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके भागीदार से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी देवव्रत शाहा एवं सुभाशीष शाहा को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार आरोपी-

  1. देवव्रत शाहा पिता सुभाशीष शाहा उम्र 28 साल निवासी देवेन्द्र नगर सेक्टर 03 म.नं. ई/38 थाना देवेन्द्र नगर रायपुर।
  2. सुभाशीष शाहा पिता स्व. सच्चिदानंद शाहा उम्र 54 साल निवासी देवेन्द्र नगर सेक्टर 03 म.नं. ई/38 थाना देवेन्द्र नगर रायपुर।

आरोपी पिता – पुत्र है मायरा ट्रेड सेन्टर के संचालक