शराब पीने के लिये पैसे की मांग कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने वाले आरोपी को सारागांव पुलिस ने पहुचाया सलाखों के पीछे


⏺️आरोपी मेकरोहन सूर्यवंशी उम्र-27 साल निवासी चोरिया को दिनांक 29.05.2023 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
⏺️ आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 506,327 भादवि पंजीबद्ध


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.2023 के रात्रि बैरागी चौक चोरिया में प्रार्थी जितेन्द्र सूर्यवंशी अपने साथी के साथ बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे उसी समय ग्राम मेकरोहन सूर्यवंशी आया और प्रार्थी से शराब पीने के लिए 200 रूपये की मांग किया प्रार्थी द्वारा मेरे पास पैसा नही है कहां से दूंगा कहने पर आरोपी को अश्लील गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया।

प्रार्थी कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना- सारागांव में अपराध क्रमांक 68/23 धारा 294, 506,327 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपी मेकरोहन सूर्यवंशी उम्र-27 साल निवासी चोरिया को दिनांक 29.05.2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव, सहा. उप निरी०डी०एल० बरेठ एवं प्र. आर. राजेश कोशले का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।