कोरबा,12 जुलाई (वेदांत समाचार)। शहर में लगातार लगने वाले यातायात जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सोनालिया पुल से नया बस स्टैंड चौक/टी.पी. नगर चौक तक बसों एवं ट्रैक्टरों के संचालन पर प्रतिदिन शाम 5 बजे से पूरे दिन (अगले आदेश तक) अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम-215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
आदेश में बताया गया है कि सहायक पुलिस अधीक्षक (यातायात) कोरबा द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन तथा 19 मई एवं 30 मई 2025 को आयोजित बैठकों में बस संचालकों और अन्य संबंधित पक्षों की सहमति के आधार पर यह निर्णय लिया गया। प्रशासन का मानना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण अक्सर यातायात बाधित होता है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
जारी आदेश के अनुसार चांपा की ओर से आने वाली बसें ओवरब्रिज, अयोध्या चौक, राताखार और स्टेडियम रोड होते हुए नए बस स्टैंड पहुंचेंगी। वहीं बिलासपुर-उरगा बाजार की ओर से आने वाली बसों को सर्वमंगला पुल, राताखार बाईपास और स्टेडियम रोड के रास्ते बस स्टैंड तक पहुंचना होगा।
इसके अलावा ईंट, मिट्टी, रेत, सीमेंट तथा अन्य निर्माण सामग्री लेकर शहर में प्रवेश करने वाले ट्रैक्टरों के लिए भी अलग मार्ग निर्धारित किया गया है। ऐसे वाहन सीतामढ़ी, ओवरब्रिज, राताखार तुलसी नगर, स्टेडियम रोड और सीएसईबी चौक होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे तथा वापसी भी इसी मार्ग से करेंगे।
जिला प्रशासन ने सभी वाहन संचालकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का पालन करने की अपील की है। आदेश के पालन की जिम्मेदारी पुलिस, परिवहन विभाग, नगर निगम तथा संबंधित विभागों को सौंपी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है।

