कलेक्टर के निर्देश पर हेल्पलाईन नंबर पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई

रायगढ़ ,18 मई । कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने गत दिवस परिवहन, माइनिंग एवं पर्यावरण विभाग को संयुक्त टीम बना कर जिले में अवैध फ्लाईऐश वाहन के डंपिंग एवं परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने परिवहन के दौरान नियम का पालन नही करने वाले वाहनों का फोटोग्राफ एवं शिकायत मैसेज भेजने के लिए पर्यावरण अधिकारी को व्हाट्सअप नंबर जारी करने के निर्देश दिए थे।

कलेक्टर के निर्देश पर पर्यावरण अधिकारी द्वारा जन सामान्य की सुविधा के लिए फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग, परिवहन के संबंध में जानकारी व शिकायत के लिए व्हाट्सअप नंबर 7987033406 जारी किया गया था। व्हाट्सअप हेल्प लाईन नंबर पर मिली शिकायत के आधार पर पर्यावरण विभाग द्वारा 3 उद्योगों के 7 वाहनों पर 1500 रुपये प्रतिटन की दर से क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुश साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि फ्लाईऐश वॉट्सअप हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायतों पर संंबंधित अपवहनकर्ता उद्योगों पर कार्यवाही की गई है। जिसमें उद्योग मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, रायगढ़ के 1 वाहन पर, मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील-पुसौर के 3 वाहनों पर एवं मेसर्स एस.के.एस.पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़)लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट, तह-खरसिया के 3 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

इसी प्रकार मेसर्स आर. के. एम. पॉवरजेन प्रा.लि. ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती पर क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।

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