बिलासपुर,12 मई । छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 15 मई से नौ जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों में लोगों की सुविधा के लिए अवकाशकालीन बेंच का भी गठन किया गया है। अवकाश के दौरान अलग अलग तिथियों में आठ अवकाशकालीन बेंच का गठन किया जाएगा। इसमें मामलाें की सुनवाई होगी।
अवकाश के दौरान अगर किसी को अत्यावश्यक कार्य के सिलिसिसले में हाई कोर्ट से राहत व न्याय की जरुरत है तो वे अर्जेंट हियरिंग के जरिए हाई काेर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर बेंच का गठन किया जाएगा और मामलों की सुनवाई होगी। ऐसे मामलों में बेंच मेरिट के आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गीष्मकालीन अवकाश के बाद 12 जून 2023 को हाई कोर्ट खुलेगा।
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