थाना अनंतपुर द्वारा आरोपी तुलाराम गौउड़ को ओडिशा से गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
कोण्डागांव, 12 मई । दिनांक 08.05.2023 को प्रार्थी थाना अनंतपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिक लड़की दिनांक 07.05.2023 के शाम करीबन 07ः00 बजे घर से कहीं चली गई थी जिसे आस-पास पता तलाश करने पर भी पता नहीं चला। ग्राम ढोंडेसरा थाना उमरकोट निवासी तुलाराम गौउड़ के द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के रिपोर्ट पर थाना अनंतपुर में अपराध क्रमांक 16/23, धारा 363 भादवि. पंजीबद्ध किया गया।
जो दिनांक 08.05.2023 से पीड़िता एवं आरोपी की पता तलाश की जा रही थी जो मुखबीर के द्वारा सूचना मिली की उमरकोट बस स्टेशन पर आरोपी तुलाराम गौउड़ के साथ पीड़िता को देखा गया है पता चलने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निदेर्श प्राप्त कर अनंतपुर थाना प्रभारी द्वारा उमरकोट बस स्टेशन जाकर अपहिृता पीड़िता को बरामद कर परिजन के सुपुर्द किया गया। पूछताछ पर पीड़िता द्वारा बताया गया कि आरोपी तुलाराम गौउड़ के द्वारा जान से मारने की धमकी देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर अनाचार करना बतायी बाद प्रकरण में धारा 363, 366 376(2)(ढ) 506 भादवि., 6 पाॅक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी की पता तलाश की जा रही थी।
अनाचार की घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव श्री दिव्यांग पटेल (भापुसे.) के आदेश से एडीशनल एसपी श्री शोभराज अग्रवाल के मागर्दषर्न व एसडीओपी कोंडागांव श्री निमितेष सिंह के पयर्वेक्षण में टीम गठित कर लगातार आरोपी की पता तलाश की जा रही थी जो फरार आरोपी तुलाराम गौउड़ पिता बुधराम यादव, उम्र 23 वर्ष को ग्राम सारागुढ़ा उड़ीसा में छुपा होना पता चलने पर ग्राम सारागुढ़ा में जाकर घेराबंदी कर आरोपी तुलाराम को गिरफ्तार कर दिनांक 11.05.2023 को न्यायालय के आदेश से केन्द्रीय जेल जगदलपुर भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी अनंतपुर निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक विजय राडेकर, प्रधान आरक्षक रघुनाथ कश्यप, रामजी वट्टी, आरक्षक लक्ष्मी बघेल, राजेन्द्र ध्रुव, संदीप मरकाम एवं सोपसिंह मरकाम की भूमिका सराहनी रही।
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