माननीय न्यायालय के निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले D.J. संचालक पर की गई कार्यवाही

रायपुर ,09 मई । पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है।


इसी तारतम्य में दिनांक 09.05.23 की दरम्यानी रात्रि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत साहू भवन पचपेड़ी नाका पास विवाह कार्यक्रम के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी.जे. संचालित करते पाए जाने पर डी.जे. संचालक सुनील साहू पिता चन्द्रकुमार साहू उम्र 23 साल निवासी नंदी चौक टिकरापारा रायपुर के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 04, 05, 15 के तहत् कार्यवाही किया गया।


माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आदरणीय वरिष्ठ अधिकारीगण एवं प्रिय साथियों आपके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके साथ कार्य करने दौरान मैंने बहुत से नये – नये कार्यो को सीखा तथा आप लोगांे का हमेशा सहयोग रहा।