Crime News : नकली नोट छापने और चलाने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने कोविड-19 महामारी के दौरान नकली नोट छापने और उन्हें बाजार में चलाने के जुर्म में 26 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत राठौर ने रविवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ श्रेणी जयदीप सिंह ने राजरतन तायडे को नकली नोट छापने और उन्हें बाजार में चलाने के लिए शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसके बाद दोषी को केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया गया।

उन्होंने कहा कि इंदौर अपराध शाखा की टीम और आजाद नगर पुलिस ने राजरतन को नौ जून 2021 को उस समय गिरफ्तार किया था जब वह यहां भंडारी पुल के पास नकली नोटों की खेप सौंपने के लिए एक ग्राहक का इंतजार कर रहा था। राठौर ने बताया कि आरोपी के पास से 100 रुपये मूल्य के नकली नोटों से भरा थैला मिला था, ये नकली नोट कुल 2.53 लाख रुपये के थे।