रायगढ़, 06 जुलाई (वेदांत समाचार)। रायगढ़ पुलिस ने “अभियान संवेदना” के तहत शादी का झांसा देकर युवती का वर्षों तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता (22) ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में नाबालिग रहने के दौरान उसकी पहचान धरमजयगढ़ में रहने वाले पंकज गुप्ता से हुई थी। आरोपी ने प्रेम और शादी का झूठा वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी वह शादी का आश्वासन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2019 में आरोपी ने दूसरी युवती से शादी कर ली, लेकिन इसके बावजूद वह उसे धमकाकर और झूठा भरोसा देकर शोषण करता रहा। बाद में आरोपी ने विवाह से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
धरमजयगढ़ थाना पुलिस ने पंकज गुप्ता (30), निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
रायगढ़ पुलिस ने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में दोषियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।

