नई दिल्ली। सहारा समूह की कंपनियों में पैसे लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के बादकुछ दिन पूर्व कहा कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ माह में लौटाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 5,000 करोड़ रुपये की राशि को सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित किया जाए।
न्यायालय ने केंद्र सरकार की वह याचिका स्वीकार कर ली जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।
सहारा इंडिया की क्रेडिट सोसाइटी के रिफंड के लिए अभी सरकार द्वारा करीब 5000 करोड़ रूपये मांगे गए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले पर अपना आदेश सुना दिया है वही सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार पहले फेज में सहकारीता मंत्रालय सत्यापित हुए करीब 1,22,000 जमाकर्ताओं एवं निवेशकों को भुगतान मिलने वाला है।
अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया की क्रेडिट सोसाइटी में फसा है और आप अगर अपना पैसा क्लेम करना चाहते है तो आप सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ़ कोआपरेटिव सोसाइटी नई दिल्ली पर आपकी शिकायत प्रस्तुत कर अपने पैसे की मांग कर सकते है।
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