Janjgir News : मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना से श्रमिकों को मिलेगी सहायता

जांजगीर-चांपा 13 अप्रैल । भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा मण्डल में पंजीकृत श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना संचालित है। ‘‘योजना का लाम पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष से अधिक ना हो, को लाभ दिया जाएगा। इस योजना छत्तीसगढ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को उनके बेहतर जीवन यापन करने हेतु स्वयं के भू-खण्ड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना है।

योजना के तहत पंजीकृत हितग्राही द्वारा पंजीयन की तिथि से कम से कम गत तीन वर्ष की अवधि निरंतर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदाय किया जाएगा। हितग्राही द्वारा ऋण लोन स्वीकृती के दिनांक से 06 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत की जाएगी। योजना का लाभ पूरे जीवन काल में एक बार ही देय है। योजना के अन्तर्गत पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण, नवीन आवास क्रय के लिये वित्तीय संस्थान अथवा बैंक से लिये गये ऋण हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिये वास्तविक ब्याज की राशि या राशि रूपये 50 हजार रूपए (पचास हजार) तक जो भी कम हो अनुवृत्ति (सब्सिडी) के रूप में देय होगा।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज –

आवेदन के साथ हितग्राही के जीवित पंजीयन परिचय पत्र, हितग्राही के आधार कार्ड (मोबाईल नंबर से लिंक हो)की प्रति, हितग्राही का बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ जिसमें नाम, बैंक खाता एवं आई0एफ0एस0सी कोड अंकित हो, आवेदक द्वारा वित्तीय संस्थान/बैंक के द्वारा आवास ऋण स्वीकृती पत्र की मूल स्कैन प्रति, ऋण प्रदाता वित्तीय संस्थान/बैंक के द्वारा ऋण पर लगने वाला ब्याज की गणना संबंधी पत्रक, स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र की प्रति, आवेदित भूखण्ड का खसरा, नक्षा, बी-वन अथवा भूखण्ड शासकीय पट्टा या वन अधिकार मान्यता पत्र (पट्टा)/प्रचलित आबादी क्षेत्र में भू अधिकार पत्र (पट्टा)/मुख्यमंत्री आबादी भू अधिकार पत्र (पट्टा)का मूलस्कैन प्रति, योजना अंतर्गत मण्डल में पंजीकृत श्रमिक के स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण/नवीन आवास क्रय हेतु शहरीय क्षेत्रों में 500 वर्गफीट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल का अधिकतम भू-खण्ड होना चाहिये, योजना लाभ हेतु वर्ष में 90 दिवस कार्य का नियोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आवेदन की प्रक्रिया –

योजना के तहत आवेदन केवल ऑन लाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेगें, आवेदक स्वयं, श्रमेव जयते मोबाईल एप, ऑनलाईन विभागीय पोर्टल http://cglabour.nic-in/ संबंधित क्षेत्राधिकारीता के श्रम कार्यालय अथवा किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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