अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ पचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार 14 अप्रैल 2023 को डॉ भीमराव अंबेडकर जंयती के अवसर पर जिले के समस्त ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।
ग्राम सभा मे कोविड-19 हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम सभा में सम्मिलन का आयोजन सुचारू रूप से संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाना है।
प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम सभा में पूर्व ग्राम सभा बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराए गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा, सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरुवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में चर्चा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना, “जल शक्ति से नारी शक्ति“ संदेश का प्रचार-प्रसार करते हुए जल संरक्षण के प्रभावी कदम लेने, पेसा नियम 19 एवं 20 के तहत संसाधन योजना और प्रबंधन समिति सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी।
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