बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव अमन सिंह से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में गुरुवर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बता दें कि कोर्ट के आगामी आदेश तक अमन सिंह को EOW गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आज जस्टिस राकेश मोहन की बेंच में अमन सिंह से जुड़े मामले की सुनवाई की गई। अमन सिंह की ओर से बिलासपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनिल खरे ने अदालत में अपना पक्ष रखा।
वहीं शिकायतकर्ता उचित शर्मा की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने पैरवी की। EOW की ओर से बिलासपुर हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास मौजूद रहे।
सोशल एक्टिविस्ट उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए ACB, EOW में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर ही ACB, EOW अपनी कार्रवाई शुरू की थी।
इस कार्रवाई के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी। हालांकि अभी भी अमन सिंह को हाईकोर्ट से आगामी आदेश तक गिरफ्तारी से राहत मिली है।
[metaslider id="347522"]