आबकारी एक्ट के तहत 2 आरोपियो को Raipur Police ने किया गिरफ्तार

रायपुर, 03 मार्च। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) रायपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी तिल्दानेवरा के नेतृत्व में शराब का अवैध परिवहन करने वालें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

इस प्रकार है कि दिनांक 02/03/23 को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि तिल्दा की ओर से दो व्यक्ति अपने मौ०सा० क्रमांक सीजी 04 डी.एच. 1704 पैशन प्लस में अवैध रूप से देशी मसाला शराब बिकी हेतु रखकर परिवहन करते ग्राम सरोरा की ओर आ रहे है कि सूचना तस्दीक पर तिल्दानेवरा पुलिस पार्टी रवाना होकर मौके पर मिले गवाहान को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर सहमति प्राप्त कर हमराह में लेकर ग्राम सरोरा रोड संभव प्लांट जाने के रास्ता पहुॅचकर दो व्यक्ति एक मोटर सायकल में आते दिखने पर घेराबंदी कर पकड़ा जिन्हें पूछताछ करने पर मो०सा० चालक व्यक्ति अपना नाम पुनीत राम निषाद एवं मो०सा० के पीछे एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी पकडा व्यक्ति अपना नाम दशरूत निषाद निवासी सांकरा का रहने वाले बताये जिन्हें पूछताछ करने पर शराब बिकी हेतु परिवहन कर ले जाना स्वीकार किये।

एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 35 पौवा देशी मसाला शराब रखा मिला जिसे उपरोक्त गवाहों के समक्ष बरामद किया गया तथा उक्त शराब रखकर परिवहन करने के संबंध में वैध कागजात या लाईसेंस पेश का नोटिस दिया गया जो कोई वैध कागजात या लाईसेंस नही होना बताये जिस पर दोनो आरोपियो के संयुक्त कब्जे से शराब परिवहन में प्रयुक्त मो०सा० कमांक सीजी 04 डी. एच.1704 हीरो होंडा पैशन प्लस पुरानी इस्तेमाली कीमती 20000/ रू व एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में रखा 35 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 मि.ली. शराब भरी हुई कुल मात्रा 6 लीटर 300 मि.ली. कीमती 3850/ रू को समक्ष गवाहान् मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों का उक्त कृत्य अपराध धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार किया गया।आरोप धारा अजमानतीय होने व प्रकरण की विवेचना अपूर्ण होने से न्यायिक रिमांड प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

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