बालोद,25 फरवरी । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुलदीप शर्मा ने 25 फरवरी से 31 मई तक जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 01 मार्च से 31 मार्च तक एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा 2023 के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित की जाएगी।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से परीक्षा एवं छात्र-छात्राओं के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला बालोद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित करना आवश्यक हो गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुलदीप शर्मा ने छात्र-छात्राओं के हित में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 फरवरी से 31 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर जिला बालोद क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंध लगाया है। केवल विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देगें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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