हाईकोर्ट ने MCD की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव पर लगाया रोक, दोबारा नहीं होगी वोटिंग

दिल्ली,25 फरवरी । हाईकोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों के फिर से चुनाव पर रोक लगा दी है, जो 27 फरवरी को होने वाला था। एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव के दौरान एक वोट को अवैध घोषित करने के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले के खिलाफ भाजपा की दो पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। आज इस मामले को लेकर होईकोर्ट में सुनवाई हुई। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों के चुनाव के दौरान जो मंजर बुधवार की शाम से लेकर गुरुवार की सुबह तक सदन में देखने को मिला वही नजारा एक बार फिर शुक्रवार को भी दिखा।  

स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों के चुनाव में वोटों की गिनती शुक्रवार को उस समय बाधित हो गई जब बीजेपी ने एक मत को अमान्य किए जाने पर आपत्ति जताई। आप और बीजेपी के सदस्य टेबल पर चढ़ गए और एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। बात बढ़ते-बढ़ते हाथापाई तक जा पहुंची। दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई। यहां तक महिला पार्षद भी इसमें पीछे नहीं रहीं। उन्होंने आपस में एक दूसरे के बाल खींचे। यहां तक पुरुष पार्षदों पर चप्पल से हमला किया।