GST Council Meeting : छोटे कारोबारियों को GST Filing में होने वाली देरी पर लगने वाले जुर्माने में राहत

GST Council Meeting : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में कई फैसले लिए गए। इसमें छोटे कारोबारियों को जीएसटी फाइलिग में होने वाली देरी पर लगने वाले जुर्माने में राहत दी गई है।

जीएसटीआर 4, 9 व 10 को भरने में होने वाली देरी पर लगने वाले जुर्माने को आधा कर दिया गया है। इसके अलावा छात्रों को राहत देने के साथ ही अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन पर भी सहमति बनी है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कई अन्य संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए एनटीए ही परीक्षा का आयोजन करती है। वित्तीय थिक टैंक टीआइओएल नालेज फाउंडेशन के चेयरमैन शैलेंद्र कुमार ने बताया कि अब पहले की तरह एमआरपी आधारित सेस लगेगा।

जीएसटी काउंसिल के अन्‍य फैसले

– किसी भी राज्य या केंद्र के संस्थानों में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिग एजेंसी (एनटीए) की तरफ से आयोजित परीक्षा फीस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अभी 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता था।

– पेंसिल शार्पनर भी अब सस्ता हो जाएगा। अभी पेंसिल शार्पनर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जिसे 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

– काउंसिल की बैठक में राब (तरल गुड़) की बिक्री पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त कर दिया गया। लेकिन राब को पैक्ड रूप में बेचने पर उस पर पांच प्रतिशत का जीएसटी लगेगा।

– जीएसटी काउंसिल की बैठक में पान मसाला, गुटखा और चबाने वाले तंबाकू पर लगने वाले सेस के तरीके में भी बदलाव किया गया है।

– गुटखा, पान-मसाला की बिक्री की शराब की तरह ट्रैकिग भी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने पर इस संबंध में सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा।

– टैक्स चोरी रोकने के लिए सेस लगाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इससे इन उत्पादों के खुदरा मूल्य में बढ़ोतरी हो सकती है।

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