गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ,11 फरवरी । पेंड्रारोड के तीन न्यायालयों में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पेंड्रारोड में राजीनामा योग्य पंजीकृत 2 प्रकरण में पांच हजार रूपए जुर्माना जमा किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट के एक प्रकरण में पीड़ित पक्ष को 12 लाख 25 हजार रूपए, दूसरे प्रकरण में पीड़ित पक्ष को दो लाख 89 हजार रूपए प्रदाय किया गया। वसूली के 4 प्रकरण में बीमा कंपनियों से पीड़ित पक्ष को एक लाख 60 हजार रूपए प्रदाय किए गए। इसी प्रकारण लोक अदालत खंडपीठ 26 पेण्ड्रारोड में समझौता योग्य मारपीट के 19 प्रकरणों में राजीनामा हुए। चेक बाउन्स के 6 केस में पीड़ित पक्षकारों को दो लाख 97 हजार रूपए प्रदाय किए गए। थानों से प्राप्त मोटर व्हीकल के 59 प्रकरण में 15 हजार 800 और शराब-जुआ के 23 प्रकरणों में 32 हजार 400 रूपए जमा किए गए। लोक अदालत खंडपीठ 27 पेण्ड्रारोड में आईपीसी एक्ट के तहत 28 केस, चेकबाउन्स के 2 केस, जमीन विवाद के 4 केस में आपसी समझौता और राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 14 हजार 400 रूपए जमा किए गए।
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भारतीय स्टेट बैंक की ऋण समाधान योजना के तहत ग्राहकों को मूल ऋण में छूट और ब्याज में पूरी छूट मिलता है। यह योजना 31 मार्च 2023 तक संचालित है। ग्राहक अपने ऋण का भुगतान संबंधित एसबीआई शाखा में जाकर जमा कर सकता है और योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। लोक अदालत में भारतीय स्टेट बैंक के स्टॉल में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के तीन प्रकरण प्राप्त हुए। फील्ड आफिसर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार पहले केस में दो लाख 64 हजार 034 रूपए में 64 हजार रूपए का छूट मिला, दूसरे केस में एक लाख 54 हजार रूपए में 73 हजार रूपए का छूट मिला और तीसरे केस में एक लाख 11 हजार 989 रूपए में 21 हजार रूपए का छूट मिला। उपरोक्त तीनों केस में ब्याज पूरी तरह से छूट था। भारतीय स्टेट बैंक की ऋण समाधान योजना ग्राहकों के लिए लाभकारी है।
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