रायपुर,26 जून (वेदांत समाचार)। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना पुरानी बस्ती में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने महिला आरोपी को दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था।
मामले में आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी, पति वसीम खान, निवासी मुस्लिम मोहल्ला, बंदवापारा, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर के विरुद्ध विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्रीमती किरण थवाईत ने 24 जून 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने आरोपी को 9 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक के सश्रम कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
रायपुर पुलिस ने कहा है कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य नशे के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाना है।

