जांजगीर चाम्पा, 04 फरवरी। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने थाना नवागढ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 12.01.23 को शाम अपने घर के बाहर खड़ी थी उसी समय आरोपी राम केवट पीड़िता को देखकर अभद्र टिप्पणी किया इसके पूर्व भी आरोपी पीड़िता को कुछ कुछ बाते बोलकर टिप्पणी कर चला जाता था एवं पीछा करता था। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी राम केवट के विरुद्ध अप. क. 26 / 2023 धारा 354 (घ) भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडिता अनुसूचित जाति की सदस्य होने एवं आरोपी द्वारा पीडिता को अनुसूचित जाति की सदस्य होना जानते हुए पीडिता के साथ अपराध घटित करना पाए जाने से प्रकरण में धारा 3(2) (v) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आरोपी के विरूद्ध जोड़ा गया।
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी राम केवट उम्र 20 वर्ष निवासी महंत को दिनांक 03.02.23 को उसके घर मे दबिश देकर विधिवत रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मे भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में सविता दास उप पुलिस अधीक्षक अजाक, निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, आर शिवभोला कश्यप, दिलीप कश्यप एवं टुकेश्वर डनसेना की सराहनीय भूमिका रही।
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