रायगढ़ ,03 फरवरी । शासन द्वारा अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इसके तहत निगम प्रशासन द्वारा 400 से ज्यादा अवैध भवनों मालिकों को नोटिस जारी किया है। श्रमदान करने वाले 66 प्रकरणों को नियमितीकरण के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भेजा गया है। अवैध कॉलोनियों के भवन नियमितीकरण के लिए नियमितीकरण नया नियम 2022 में शासन द्वारा जारी किया गया है। नए नियम के तहत अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने भवनों को वैध करा सकते हैं। इसके लिए भवन मालिकों को नगर निगम कार्यालय के भवन विभाग में आवेदन करना होगा।
आवेदन के साथ कुछ कागजात जैसे खसरा बी 1, बी 2, भवन अनुज्ञा आदि भी जमा करना होगा। नियमितीकरण कराने के लिए भवन विभाग द्वारा लगातार अवैध कॉलोनी के भवन मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक लगभग 400 से ज्यादा नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह 66 प्रकरण बनाकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेज दिया गया है। इन प्रकरणों पर नियमितीकरण की जल्द कार्रवाई होगी।
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तय समय के बाद भी भवनों का नियमितीकरण नहीं कराने पर निगम प्रशासन द्वारा ऐसे अवैध भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने के लिए निगम प्रशासन द्वारा लगातार प्रचार-प्रसार भी की जा रही है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों में इसके लिए फ्लेक्स बैनर भी लगवाए गए हैं, जिसमें नियमितीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज की भी जानकारी दी गई है।
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