किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को 4 वर्ष की सजा

झाँसी ,16 जनवरी I घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने चार वर्ष के कारावास और 15500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. एक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया. शासन की ओर से इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु द्वारा की गई.

थाना जमुनापार क्षेत्र मे रहने वाले पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया था कि 2 जुलाई 2020 की दोपहर उसकी 17 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी. इसी बीच मौका पाकर गांव के ही रहने वाले रवि और मनीष घर में घुस आए और किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगा. शोर मचाए जाने पर वह गाली गलौज करते हुए भाग गए.

पिता की तहरीर पर पुलिस ने रवि व मनीष के खिलाफ किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने की रिपोर्ट दर्ज कर रवि और मनीष को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रषित किया. विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने बताया कि अदालत ने रवि को छेड़खानी का दोषी करार देते हुए उसे चार वर्ष के कारावास और 15500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर अदालत ने मनीष को बरी कर दिया.

[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]