Income Tax कानून के मुताब‍िक Aadhaar से ल‍िंंक नहीं क‍िया तो बेकार हो जाएगा PAN, ये है तरीका

आयकर विभाग ने सोमवार (9 जनवरी, 2023) को उन लोगों के लिए जरूरी सूचना जारी की, जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन धारक जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक है, जो पैन आधार से जुड़ा नहीं है, वह 01.04.2023 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें:

आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं:

चरण 1: अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
चरण 3: अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें।
चरण 4: यदि आपके आधार कार्ड में केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स पर टिक करना होगा।
स्टेप 5: अब वेरिफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।
चरण 6: “लिंक सपोर्ट” बटन पर क्लिक करें।
चरण 7: आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक आपके पैन से लिंक हो गया है।

जानिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए सुधार सुविधा:

ध्यान रहे कि आधार और पैन तभी लिंक होंगे, जब आपके सभी डॉक्युमेंट्स की सारी डिटेल्स एक-दूसरे से मैच करेंगी। अगर आपके नाम में कोई गलती होती है तो आपका पैन आधार से लिंक नहीं होगा। आप इसे UIDAI की वेबसाइट या NSDL PAN पोर्टल के जरिए बदल सकते हैं। अगर कोई त्रुटि है तो आप इस तरीके को अपनाकर उसे ठीक कर सकते हैं।

उपयोगकर्ता एनएसडीएल वेबसाइट का उपयोग करके अपने पैन विवरण को अपडेट कर सकते हैं।
एनएसडीएल लिंक आपको एक वेब पेज पर ले जाता है जहां आप अपने नाम में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अपना पैन विवरण बदलने के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ सबमिट करें।
एक बार जब आपके पैन में आपका विवरण सही हो जाता है और एनएसडीएल द्वारा मेल द्वारा सत्यापित किया जाता है, तो आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।