तेंदूपत्ता संग्रहकों के लिए मजबूत आधार बना शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना


जिले के 772 हितग्राहियों को प्रदाय किया गया 8 करोड़ से अधिक की राशि


रायगढ़, 19 दिसम्बर | शासन निरंतर ग्रामीण आजीविका को संबल और सामाजिक सुरक्षा को केंद्रित कर कार्य योजना बना रहीं है। इसी दूरदर्शिता का परिणाम है, शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। जहां शासन समर्थन मूल्य पर संग्राहकों से तेंदूपत्ता खरीद रही है, तो वही दूसरी ओर उनकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बखूबी उठा रही है।


         मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शहीद महेन्द्रकर्मा तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना 05 अगस्त 2020 को लागू किया गया। योजना से आज ग्रामीण तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को मुुश्किल वक्त में सहारा देने का कार्य कर रही है। जब किसी कारणवश परिवार के मुखिया की दुर्घटना अथवा अकाल मृत्यु होने की स्थिति में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता था, लेकिन अब योजनाओं से मुश्किल समय में परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है।


डीएफओ सुश्री स्टाइलो मंडावी ने बताया कि शहीद महेन्द्रकर्मा तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत तेन्दूपत्ता के पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी मृत्यु 18 से 50 वर्ष की उम्र में सामान्य मृत्यु होने पर उसके नामांकित उतराधिकारी को 2 लाख रुपए की राशि अनुदान सहायता राशि देने का प्रावधान है एवं इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में राशि 2 लाख अतिरिक्त रुप से दिये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की राशि तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 01 लाख रुपये की सहायता अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 से 59 वर्ष के बीच में सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित उतराधिकारी को 30 हजार रुपए,  दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 75 हजार रुपये तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार 500 रुपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाने की प्रावधान है। इसी प्रकार संघ संचालित सामुहिक सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है, जिसमे 18 से 60 वर्ष तक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया को छोड़कर परिवार के अन्य पंजीकृत सदस्य की इस योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर 12 हजार रुपये की दावा राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।


जिला यूनियन रायगढ़ अंतर्गत शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 328 संग्राहक को 5 करोड़ 29 लाख 25 हजार एवं संघ संचालित सामुहिक सुरक्षा योजना के तहत 139 संग्राहकों को 16 लाख 68 हजार रुपये प्रदाय किए गए है। इसी तरह जिला यूनियन धरमजयगढ़ अंतर्गत शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 157 संग्राहकों को 2 करोड़ 47 लाख 50 हजार रुपये तथा समूह बीमा योजना अंतर्गत 148 संग्राहकों को 17 लाख 76 हजार रुपये प्रदाय किए गए है। इस प्रकार जिले में रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत कुल 772 हितग्राहियों को दोनों योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2021-22 में कुल 8 करोड़ 11 लाख 19 हजार की राशि वितरित की गई।


विभागीय योजनाओं का मिल रहा लाभ
पुसौर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम-लहंगापाली निवासी धनुर्जय सिदार ने बताया की तेंदूपत्ता का अच्छा मूल्य मिल रहा है। गत वर्ष वे 8 से 12 हजार रुपये तक का तेंदूपत्ता व्रिकय कर चुके है। नावापाली निवासी श्रीमती बहरतीन सिदार ने बताया कि तेंदूपत्ता तोडऩे के पैसे के साथ बोनस भी मिलता है, इसके अलावा उन्हें और अन्य योजनाओं का लाभ भी मिला है। नावापली निवासी राजकुमार सिदार बताते है कि उनका परिवार तेंदूपत्ता तोडऩे का कार्य भी करते है। विभागीय योजना के तहत पिता की मृत्यु पर उन्हें सहायता राशि भी प्राप्त हुई थी। जिससे उनके परिवार को काफी मदद मिली। इसी प्रकार विभागीय योजना से बच्चों को वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है।

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