जिले में 28 फरवरी 2023 तक पंजीकृत किसानों से की जाएगी मक्के की खरीदी

मोहला । शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2022-23 में मक्का के उपार्जन के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य 1962 रूपए प्रति क्विंटल किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी द्वारा 28 फरवरी 2023 तक प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्प्स के माध्यम से पंजीकृत किसानों से औसत अच्छी किस्म व गुणवत्तायुक्त मक्का खरीदी की जाएगी।

मक्का में नमी का मापदण्ड 14 प्रतिशत निर्धारित है। मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित किया गया है। जिले में मक्का खरीदी के लिए पंजीकृत कुल किसानों की समितिवार संख्या 1087, रकबा 152.2867 हेक्टेयर है। किसानों से मक्का खरीदी की राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से किसानों को भुगतान उनके बैंक खाता में राशि अंतरण किया जाएगा।कृषक अच्छी किस्म के निर्धारित मापदण्ड का मक्का अपने उपार्जित मक्का जिले के विकासखण्ड की समितियों व उपार्जन केन्द्र में विक्रय कर सकते है। कृषकों को किसी भी प्रकार की समस्या या कठिनाई होने पर खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 से सम्पर्क कर निराकरण करा सकते है।